बालोद। गुरुवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी सुरेश कुमार उईके (22) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार 6 अगस्त 2021 को पीड़िता के पिता ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नाबालिग बेटी एक अगस्त 2021 की रात 10 बजे घर से कहीं चली गई है। जिसके बाद पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। सूचना मिलने पर आरोपी के कब्जे से नाबालिग को छुड़ाकर बयान लिया गया। पीड़िता ने जानकारी दी कि मार्च 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, तब हॉस्टल से घर चली गई। असाइनमेंट जमा करने स्कूल पहुंची तो आरोपी से पहचान हुई। उन्होंने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया।