छत्तीसगढ़

 मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन 15 अगस्त तक

कोरिया, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा हैं। इसमें बेरोजगार युवक एवं युवतियों को योजना अंतर्गत अधिकतम स्वीकृत लागत निर्माण/उद्योग इकाईयांे हेतु 25 लाख, सेवा इकाई 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, आवेदक के परिवार को वार्षिक आय 3 लाख से कम हो आवेदक का आयु दिनांक को 18 से 35 वर्ष के माध्यम हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से महिला तथा विकलांग एवं नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य एवं सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पात्रता है। आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवदेन पत्र के साथ में राशन कार्ड, निवास, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस (कोई भी एक) शैक्षणिक व तकनीकी संबंधी प्रमाण पत्र, जन्मतिथी, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्य, जाति, उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाण पत्र, भूमि एवं भवन किराए पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए, मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा में हेतु वर्तमान दरों के कोटेषन, पासपोर्ट दो फोटो इस योजना का लाभ एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को मिलेगा। भारत सरकार तथा राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो वे पात्र नहीं होंगे। आवेदक अपना समस्त दस्तावेजों के दो प्रतियों साथ में 15 अगस्त 2023 तक कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कलेक्टर परिसर में जमा कर सकतें है। अधिक जानकारी के लिए कार्यालीन समय में संपर्क कर सकते हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button