क्राइमछत्तीसगढ़

शराब परीवहन एवं अवैध शराब बिक्री के विरूध्द आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही तीन आरोपी गिरफ्तार

कुल 137 पौवा अवैध शराब एवं दो एक्टिवा मोपेड जप्त, आरोपी रिमाण्ड में भेजे गये जेल

शराब परीवहन एवं अवैध शराब बिक्री के विरूध्द आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही तीन आरोपी गिरफ्तार

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शासन के मंशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारिया, ए.सी.सी.यू. को अन्य राज्यो से आने वाले शराब तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी बिक्री करने वाले लोगो के संबंध मे पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन मे रायपुर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियो द्वारा इस संबंध मे सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमो से भी सूचना संकलन एकत्रित किये जा रहे है।
इसी क्रम मे थाना मंदिर हसौद पुलिस को दिनांक 11.01.2024 को मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम पलौद का बबलु उर्फ प्रेमनारायण भारती अपने घर के पास पानी टंकी किनारे एक लाल सफेद मटमैला थैला के अंदर अवैध रूप से बिक्री हेतु शराब रखा है ग्राहक का इंतजार करते खडा है कि सूचना पर सउनि. शंकर लाल वर्मा द्वारा हमराह स्टाफ प्र.आर. 1698 अशोक वर्मा, म.प्र.आर. 1727 तुलसी नेताम, पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ जाकर रेड कार्यवाही कर आरोपी बबलु उर्फ प्रेमनारायण भारती पिता शिवकुमार भारती उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पलौद देवारपारा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर के कब्जे से 32 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब किमती 3520 रूपये को जप्त किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 11.01.2024 को मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम सेरीखेडी का रूपेश गायकवा होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NL-2214 के सामने प्लास्टिक बोरी मे भारी मात्रा शराब रखकर मंदिर हसौद से बाहनाकाडी की ओर बिक्री हेतु ले जा रहा है कि सूचना पर सउनि छक्कन लाल साहू हमराह स्टाफ आरक्षक 1805 दिनेश झा, पेट्रोलिंग स्टाफ के साथ जाकर रेड कार्यवाही कर आरोपी रूपेश गायकवाड पिता गौतम गायकवाड उम्र 20 वर्ष साकिन सेरीखेडी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NL-2214 के सामने प्लास्टिक बोरी मे 45 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब बिक्री के प्रयोजन से परिहन करते पकडा गया। आरोपी के कब्जे से 45 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब एवं परिहवन करने उपयोग मे होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NL-2214 जुमला किमती 34950 रूपये जप्त कर आरोपियो के विरूध्द 34(2) आबकारी के तहत कार्यवाही कर रिमाण्ड मे जेल भेजा गया।
इसी प्रकार दिनांक 12.01.2024 को मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NU-2735 के सामने प्लास्टिक बोरी मे भारी मात्रा शराब रखकर बिक्री हेतु ले जाने मंदिर हसौद देशी शराब दुकान के आगे निषाद किराना दुकान के सामने खडा है कि सूचना पर उपनिरीक्षक गोकुल राम साहू हमराह स्टाफ आरक्षक 1805 दिनेश झा, आरक्षक 80 मोहित रावटे जाकर रेड कार्यवाही कर आरोपी दीपक कुमार चैहान पिता बृजमोहन चैहान उम्र 22 वर्ष निवासी धनगढ चैंक टिकरापारा रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर को होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NU-2735 के सामने प्लास्टिक बोरी मे 60 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब बिक्री के प्रयोजन से परिहन करते पकडा गया। आरोपी के कब्जे से 60 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब एवं परिहवन करने उपयोग मे होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NU-2735 जुमला किमती 46,600 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूध्द 34(2) आबकारी के तहत कार्यवाही कर रिमाण्ड मे जेल भेजा गया।
जप्त मशरूका- 137 पौवा देशी मदिरा मसाला शराब किमती 15070/- एवं वाहन होण्डा एक्टिवा क्रमांक CG-04-NL-2214 एवं होण्डा एक्टिवा क्रमांकCG-04-NU-2735 किमती 70,000 रूपये

गिरफ्तार आरोपी

1- बबलु उर्फ प्रेमनारायण भारती पिता शिवकुमार भारती उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम पलौद देवारपारा थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर (छ.ग.)

2- रूपेश गायकवाड पिता गौतम गायकवाड उम्र 20 वर्ष साकिन सेरीखेडी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर (छ.ग.)

3- दीपक कुमार चैहान पिता बृजमोहन चैहान उम्र 22 वर्ष निवासी धनगढ चैंक टिकरापारा रायपुर थाना टिकरापारा जिला रायपुर (छ.ग.)

 

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