Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी सर्वे पर हाईकोर्ट का रोक बरकरार

Gyanvapi Masjid Survey : ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी दलील पेश किया है। इस दरमियान अदालत ने एएसआई टीम को भी तलब किया था और उसका पक्ष भी सुना। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अगली मामले में तारीख अदालत ने 3 अगस्त की मुकर्रर किया है। तब तक ASI सर्वे पर रोक जारी रहेगी।
मिल रही जानकारी के अनुसार ASI टीम ने अपना पक्ष आज अदालत में पेश किया। ASI द्वारा पक्ष पेश करने के बाद अंजुमन मसाजिद इन्तेज़मियां कमेटी के जानिब से अदालत में दलील पेश कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता फरमान हैदर नकवी और पुनीत गुप्ता ने ज़बरदस्त दलील अदालत में मस्जिद पक्ष की पेश किया। अधिवक्ता फरमान हैदर नकवी ने ASI सर्वे के औचित्य पर ही प्रश्न उठाते हुवे कहा कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है कि उक्त वाद सुनवाई योग्य है भी या नही। तो फिर ऐसे स्थिति में ASI सर्वे का क्या औचित्य है।
मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि उक्त वाद सुनवाई योग्य ही नही है तो फिर इस सर्वे का क्या औचित्य बचेगा। फिर आखिर ऐसे हड़बड़ी क्यों है इस सर्वे के लिए? मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत का ध्यानकर्षण इस मुद्दे पर करवाया कि इस सर्वे के लिए कितनी हडबडी दिखाई गई है। उन्होंने अदालत को बताया कि 21 जुलाई को शाम 4 बजे के बाद आये आदेश की प्रति उस दिन नही मिली थी। 22 जुलाई शनिवार को अदालत बंद थी। जबकि 23 जुलाई को रविवार था। रविवार के दिन ASI डायरेक्टर सर्वे 24 जुलाई को करने का पत्र वाराणसी प्रशासन को भेज देते है। आखिर इतनी जल्दी क्या है?
अदालत मस्जिद कमेटी के पक्ष को सुनने के बाद इस वाद में अगली तारीख 3 अगस्त मुक़र्रर किया है। तब तक के लिए अदालत ने एएसआई सर्वे पर रोक लगा दिया है। माना जा रहा है कि अदालत 3 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस दरमियाना एएसआई सर्वे पर रोक जारी रहेगी। आज सभी पक्षों की दलील अदालत में मुकम्मल हो चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहे 3 अगस्त पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में मूल याचिका जो त्रुटिवश निष्पादित हो गई थी को दुबारा बहाल कर दिया है।