जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया

जाहिद खान.……..बालोद। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी रमेश विश्वकर्मा (24 वर्मा) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा धारा 363 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक सीएल साहू के अनुसार 20 मई 2022 को पीड़िता के पिता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने जानकारी दी कि 15 साल 8 माह की बेटी 19 मई को बिना सूचना के कहीं चली गई है। मौखिक रिपोर्ट के आधार पर गुम इंसान धारा 363 का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान मध्यप्रदेश से पीड़िता को आरोपी के कब्जे से छुड़ाया गया। बयान में पीड़िता ने घटनाक्रम की जानकारी दी। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376(2), पॉक्सो, एसटीएससी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।