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“फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, पीड़िता को ₹5 लाख प्रतिकर”

नरेश कुमार ध्रुव……..फिंगेश्वर,गरियाबंद। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एवं बलात्कार मामलों) गरियाबंद ने नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी संतराम देवदास पिता ओंकार देवदास (40 वर्ष), निवासी वार्ड नंबर-04, शारदा चौक, गरियाबंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावी रहेगी।
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एच.एन. त्रिवेदी ने बताया कि पीड़िता की बहन ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के समय वह पड़ोस में गई हुई थी और उसकी मानसिक रूप से विकलांग नाबालिग छोटी बहन घर में अकेली थी। अपनी बहन के रोने की आवाज सुनकर घर लौटी तो देखा कि आरोपी संतराम देवदास उसकी बहन के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था।
थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 450, 376(2)(ठ), 376(क)(ख) भादंवि एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-06 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए कुल 13 साक्षियों के बयान दर्ज कराए।
फैसला:
अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत वासनीकर ने घटना को जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को निम्न दंड से दंडित किया:
धारा 376(2)(ठ) भादंवि – आजीवन कारावास (आरोपी के शेष प्राकृतिक जीवन तक) एवं ₹2,000 अर्थदंड
धारा 450 भादंवि – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड
पॉक्सो एक्ट धारा-06 – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड
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साथ ही, न्यायालय ने पीड़िता को हुए मानसिक एवं शारीरिक आघात को ध्यान में रखते हुए ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) का प्रतिकर दिलाए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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