
बालोद | शुक्रवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) किरण कुमार जांगड़े ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी छत्रपाल ठाकुर (26) को धारा 354 व लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम की धारा 8 के आरोप में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 341 के आरोप में एक माह का साधारण कारावास से दंडित किया।विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू के अनुसार 16 फरवरी 2021 को पीड़िता ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 15 फरवरी को सुबह 10.30 बजे गांव से सहेलियों के साथ साइकिल में स्कूल जा रही थी। इस दौरान आरोपी छत्रपाल ठाकुर पीछा करते आया और कहा कि शादी नहीं करोगी तो आत्महत्या कर लूंगा। जिसके बाद बबूल के पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे लोगों ने समझाइश दिया। सभी लोगों के जाने के बाद आरोपी ने छेड़छाड़ किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। जिसके आधार पर आरोपी को दंडित किया गया।