छत्तीसगढ़

IPS जीपी सिंह की बहाली: CAT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

ज़ोहेब खान…….रायपुर। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर उन्हें पुन: सेवा में बहाल कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया।

 

CAT के आदेश पर बहाली

जीपी सिंह को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश पर निलंबित किया गया था, जिसे उन्होंने CAT में चुनौती दी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे।

 

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन

गृह मंत्रालय ने CAT के इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया।

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बहाली के साथ सभी लाभ दिए जाएंगे

गृह मंत्रालय ने CAT और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन करते हुए 20 जुलाई 2023 से प्रभावी रूप से जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के साथ उन्हें न केवल सेवा में पुनः स्थापित किया गया है, बल्कि वे अपने सभी वेतन और भत्तों के भी हकदार होंगे।

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यह बहाली छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है और इसे जीपी सिंह की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

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