छत्तीसगढ़ में बिना एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों की खुलेआम बिक्री, मानवाधिकार संरक्षण आयोग ने की कड़ी शिकायत!

ज़ोहेब खान…….रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव प्रद्युमन शर्मा और प्रदेश सचिव लक्ष्मण सेन ने 28 फरवरी को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में बिना निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि वाले खाद्य उत्पादों और रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं की धड़ल्ले से बिक्री का मुद्दा उठाया।
आयोग के पदाधिकारियों ने मंत्री जी को बताया कि कुछ निर्माण कंपनियां बेखौफ होकर ऐसे प्रोडक्ट्स बाजार में उतार रही हैं, जिससे जनता के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस गैर-कानूनी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई की अपील की।
मंत्री जी ने दिया ठोस आश्वासन!
मंत्री दयाल दास बघेल ने इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और दोषी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
🚨 सवाल उठता है:
➡️ कैसे बच रहे हैं ये निर्माता सरकारी नियमों से?
➡️ क्या छत्तीसगढ़ की जनता जहरीले उत्पाद खरीदने को मजबूर है?
➡️ सरकार इन पर कब तक नकेल कसेगी?
अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस मामले में जल्द कार्रवाई करती है या फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है?
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