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नाबालिग को वाहन चलाने देना पड़ेगा भारी, अभिभावक होंगे जिम्मेदार

ज़ोहेब खान…….रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से थाना सिविल लाइन निरीक्षक रोहित मालेकर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) की धाराओं का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि ऐसा करना गंभीर अपराध है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं।

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मुख्य कारण जो बढ़ाते हैं दुर्घटनाएं

नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति

ओवरस्पीडिंग और नशे में वाहन चलाना

ट्रैफिक नियमों की अनदेखी

स्टंटबाजी और लापरवाह ड्राइविंग

हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना

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मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त प्रावधान

1. धारा 199A:

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावक या वाहन मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

सजा: 3 साल तक की जेल और ₹25,000 तक का जुर्माना।

वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।

 

2. धारा 181:

अयोग्य व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 3 महीने तक की जेल, ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों।

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निरीक्षक की अपील

निरीक्षक मालेकर ने सभी अभिभावकों को चेताते हुए कहा कि सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने से रोकें। 18 वर्ष से कम उम्र में वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे सड़क पर गंभीर दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं।

सावधान रहें, सुरक्षित रहें।
रोहित मालेकर,
निरीक्षक, थाना सिविल लाइन, रायपुर।

 

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