क्राइमछत्तीसगढ़

पत्रकार पर प्राणघातक हमला करने वाले रेत माफिया ओमू साहू समेत दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल

ज़ाहिद खान…….बालोद। मरकाटोला में अवैध रेत भण्डारण की कवरेज करने गए पत्रकार पर प्राणघातक हमला करने वाले मुख्य आरोपी रेत माफिया उमेश्वर उर्फ ओमू साहू और उसके साथी रविकांत साहू को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

 

यह कार्रवाई दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर, पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में, गुरूर के एसडीओपी बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में की गई। थाना पुरूर के प्रभारी सउनि भुजबल साहू के नेतृत्व में साइबर टीम बालोद एवं थाना पुरूर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर यह सफलता हासिल की।

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घटना 13 मई की है, जब अमृत संदेश के संवाददाता कृष्णा गंजीर अपने पत्रकार साथी के साथ मरकाटोला में अवैध रेत भण्डारण की कवरेज के लिए पहुंचे थे। वहीं ग्राम मरकाटोला में देवकी बाई के फार्म हाउस के पास उमेश्वर उर्फ ओमू साहू, रविकांत साहू और उनके अन्य 7-8 साथियों ने लाठी, डंडा और लोहे के पाइप से उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

 

पीड़ित पत्रकार की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 49/2025 के तहत धारा 296, 351(2), 191(2), 191(3), 190, 109 वी.एन.एस. के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस पहले ही इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज चुकी थी। जबकि मुख्य आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे।

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साइबर टीम बालोद और थाना पुरूर पुलिस की सतत निगरानी और खोजबीन के बाद 25 मई 2025 को दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस पूरे मामले में थाना पुरूर पुलिस एवं साइबर सेल बालोद की महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही।

 

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