क्राइमछत्तीसगढ़

म्युल एकांउट का उपयोग कर सायबर ठगी करने वाले अलग-अलग प्रकरण में 02 आरोपी गिरफ्तार।

आरोपीयों द्वारा स्वयं के बैंक खाता को सायबर ठगी की रकम प्राप्त करने में किया जाता था उपयोग।

खाता में सायबर ठगी से प्राप्त 4,99,393 रूपये एवं 38,937 रूपये किया गया था जमा।

दुर्ग पुलिस द्वारा सायबर क्राईम रोकने एवं सायबर क्राईम में संलिप्त आरोपगण के विरूद्ध लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है, इसी क्रम में सायबर क्राईम में म्यूल अकाउंट का प्रयोग कर सायबर क्राईम को अंजाम देने वाले 02 आरोपीयो को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

अभियान के तहत दिनांक 24.09.2025 को गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के नंबर के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला का बैक खाता धारक तुषार बड़गईया पिता संतोष बड़गईया उम्र 21 साल पता मकान नंबर 124, संजय नगर सुपेला वेंकटेश्वर टाकिज के पीछे थाना सुपेला जिला दुर्ग के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाकर यह जानते हुये कि उक्त खाता को ऑनलाईन ठगी की रकम प्राप्त कर बेईमानी व किन्ही प्रवंचना पूर्ण से अवैध धन लाभ अर्जित करने के प्रयोग मे लाकर संपत्ति का संवर्धन कर खाता में दिनांक 16-09-2024 से 14-03-2025 के मध्य अवैध रूप से धन अर्जित कर 4,99,393रू ऑनलाइन छल करते हुये खाता में जमा होना व सायबर ऑनलाइन ठगी की रकम आया है। जो छलपूवर्क बेईमानी से आरोपी तुषार बडगईया द्वारा ठगी की रकम प्राप्त करने से आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला मे अपराध क्रमांक 1138/2025 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इसी क्रम में गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के नंबर के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला का बैक खाता धारक शक्ति महानंद पिता काशी नाथ महानंद उम्र 33 साल निवासी शंकर पारा उड़िया मोहल्ला खुशबु ट्रेडर्स के पास सुपेला द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाकर यह जानते हुये कि उक्त खाता को ऑनलाईन ठगी की रकम प्राप्त कर बेईमानी व किन्ही प्रवंचना पूर्ण से अवैध धन लाभ अर्जित करने के प्रयोग मे लाकर संपत्ति का संवर्धन कर खाता में दिनांक 20-12-2024 से 03-01-2025 के मध्य अवैध रूप से धन अर्जित कर 38937/रू को छल करते हुये खाता में जमा होना व सायबर ऑनलाइन ठगी की रकम आया है। जो छलपूर्वक बेईमानी से आरोपी शक्ति महानंद द्वारा ठगी की रकम प्राप्त करने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1143/2025 धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

आरोपीगण का नाम –

01.तुषार बड़गईया पिता संतोष बड़गईया उम्र 21 साल पता मकान नंबर 124, संजय नगर सुपेला वेंकटेश्वर टाकिज के पीछे थाना सुपेला जिला दुर्ग (छ.ग.)
02.शक्ति महानंद पिता काशी नाथ महानंद उम्र 33 साल निवासी शंकर पारा उड़िया मोहल्ला खुशबु ट्रेडर्स के पास सुपेला।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button