छत्तीसगढ़

बिना छुट्टी लिये गायब कर्मचारी पर गिरी गाज, बर्खास्त करने का जारी हुआ आदेश

क्राइम छत्तीसगढ़ न्यूज़……….बिलासपुर। बिना अनुमति लंबे समय से अनुपस्थित आकस्मिक निधि परिचारक को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर पशुधन विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने परिचारक श्री संजय कुमार यादव की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं।

*प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश*

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संयुक्त संचालक डॉ. जी.एस.एस. तंवर ने बताया कि 3 वर्ष से ज्यादा समय से अनुपस्थित रहने वालों की सेवा समाप्ति के आदेश शासन द्वारा दिए गए है। इसी क्रम में बिल्हा ब्लॉक के पशु औषधालय पासीद में पदस्थ परिचारक संजय कुमार यादव के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।

*आप ने कैंडल मार्च कर बलात्कारियों को फांसी देने व दिवंगत महिलाओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की-विजय झा*

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वे बिना अनुमति के दिनांक 17 दिसम्बर 2019 से कार्यालय में अनुपस्थित रहे हैं। उन्हें इस संबंध में बारम्बार पत्र प्रेषित किया गया। 31 मई 2024 को समाचार पत्र के जरिए उपस्थिति के लिए नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा उपस्थिति नहीं दी गई। लंबी अवधि तक अनुपस्थित रहने के कारण संजय कुमार यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया।

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