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फर्जी रॉयल्टी पर्ची का मामला: खदान संचालक बचे, गाड़ी मालिक पर कार्रवाई — मानवाधिकार आयोग ने उठाए सवाल

क्राइम छत्तीसगढ़…….रायपुर। राजधानी रायपुर में खनिज विभाग द्वारा फर्जी रॉयल्टी पर्ची के मामले में हाईवा वाहन मालिक पर की गई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के प्रवक्ता अफरोज़ ख्वाजा ने इसे एकतरफा कार्रवाई करार देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
मामला वाहन क्रमांक CG-04-PH-9087 से संबंधित है, जिसमें गिट्टी लोड थी। खनिज विभाग की जांच में पाया गया कि वाहन के पास जो रॉयल्टी पर्ची थी, वह संदिग्ध और फर्जी प्रतीत हो रही थी। जांच के दौरान उक्त गाड़ी को जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया गया और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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जानकारी के अनुसार, पर्ची रॉयल्टी क्रमांक 9426137 के नाम से दो अलग-अलग प्रतियों में पाई गई, जिनमें स्पष्ट अंतर नजर आया। पर्चियां मेसर्स नरसिंह मिनरल्स, ग्राम अकोलडीह, खपरी (आरंग खदान) की बताई जा रही हैं। एक पर्ची 15 जुलाई को जारी की गई थी, जबकि दूसरी पर्ची, जो कार्बन कॉपी जैसे पेन से भरी गई है, नकली प्रतीत हो रही है। नियमानुसार, रॉयल्टी पर्ची की एक प्रति वाहन चालक को और एक प्रति खनिज विभाग को जमा की जाती है।