बालोद पुलिस सहायता केंद्र पुरूर ने मवेशी तस्कर गिरोह के 6 सदस्यो को गिरफ्तार किया गया

जाहिद खान…..बालोद
बालोद पुलिस सहायता केंद्र पुरूर ने मवेशी तस्कर गिरोह के 6 सदस्यो को गिरफ्तार किया गया


बालोद पुलिस सहायता केंद्र पुरूर ने मवेशी तस्कर गिरोह के 6 सदस्यो को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दो पिकप वाहन के अंदर 23 मवेशी लादे हुए बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि 04 मार्च की रात को गौ रक्षक समिति, बजरंग दल चारामा के द्वारा योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-12-RA-8626 CG-05-AK-7798 CG-04-NQ-2694 पशु तस्करी करने की सूचना पर अधिकारीयों के मौखिक निर्देश पर थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, पुलिस स्टाफ के शासकीय वाहन एवं गौरक्षक की सुचना मवेशी तस्करी की सूचना पर ग्राम मुजालगोंदी के पास चेकिंग पाईट लगाकर आने जाने वाले वाहनो कि चेंकिग की जा रही थी उसी दौरान धमतरी की ओर से आ रही योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG- 12-RA-8626 को हमराह स्टाफ के सहायता रोकने का प्रयास किया, जो उक्त वाहन चालक द्वारा वाहनों को न रोक कर अपने वाहन को भगाने लगा एवं उसी के पीछे योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-05-AK-7798 CG-04-NQ-2694 जिसे वाहन को भगाने लगा जिसे हमराह स्टाफ एवं गौ रक्षक समिति, बजरंग दल चारामा के द्वारा निजी वाहन के पीछा कर मचांदुर नाका के पहले रोककर पकड़ा गया जिसे वाहन के उपर पालिथीन से ढककर रखा गया था जिसे निकालकर देखने पर तीनों गाड़ी में पड़वा, बछिया, गाय भरकर रखा था, उक्त योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-12-RA-8626 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम भरत साहू पिता नंदकुमार साहू उम्र 25 साल रांवा थाना अर्जुनी जिला धमतरी तथा बगल में बैठे व्यक्ति अपना नाम कुलेश्वर लहरे पिता स्व० गौकरण लहरे उम्र 27 साल देमार थाना अर्जुनी जिला धमतरी एवं योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-05-AK-7798 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम दुष्यंत साहू पिता घनाराम साहू उम्र 19 साल साकिन बागतराई थाना पुरूर जिला बालोद (छ0ग0) एवं बगल में बेठे व्यक्ति का नाम कमलेश साहू पिता राषेलाल साहू उम्र 38 साल साकिन डोटोपार थाना सनौद जिला बालोद तथा योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-04-NQ-2694 वाहन में सवार चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम भोजेन्द्र कुमार साहू पिता ओमप्रकाश साहू उम्र 22 साल साकिन खरतुली थाना अर्जुनी जिला धमतरी (७०१०) एवं बगल में बेठे व्यक्ति का नाम आदू राम नेताम पिता स्व० अथारी राम नेताम उम्र 50 साल साकिन नवागांव थाना स्त्री जिला धमतरी (छ०१०) का रहने वाले बताये उक्त वाहन में 23 नग मवेशी भरकर धमतरी से उड़ीसा कत्लखाना ले जाना बताये बाद समक्ष गवाहो के 23 नग मवेशी एवं योद्धा पीकप वाहन क्रमांक CG-12- RA-8626 CG-05-AK-7798 CG-04-NQ-2694 को जप्त कर आरोपीयो को धारा ४०१० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10 पशुओ के प्रति कुरता का निवारण अधिनियम की धारा 11 (1) (डी) के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त प्रकरण की कार्यवाही में थाना पुरूर प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, प्र०आर० विश्वजीत साहू, आरक्षक लिखन साहु, किशोर साहू, गुणेश यादव, विवेक सिन्हा, छोटू सोनकर, थनेन्द्र देवांगन, रूपेश चौरे एवं गौ रक्षक समिति, बजरंगदल धमतरी / चारामा / गुरूर के सदस्य की सराहनीय भूमिका रही।



