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छत्तीसगढ़ सरकार ने छीना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पदोन्नति अधिकार: हजारों कर्मचारियों में रोष — विजय झा

राजपत्र में नई अधिसूचना जारी, अब तृतीय श्रेणी पदोन्नति के लिए अनिवार्य की गई कंप्यूटर डिग्री; कर्मचारी संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

ज़ोहेब खान…….रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना ने प्रदेश के हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार, अब चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी (लिपिकीय संवर्ग) में पदोन्नति पाने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिग्री होना अनिवार्य कर दिया गया है।

 

कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने इस निर्णय पर तीखी आपत्ति जताते हुए कहा कि शासन ने यह अधिकार छीनकर उन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने वर्षो की सेवा और योग्यता के दम पर पदोन्नति की पात्रता अर्जित की थी।

 

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से अब तक एक स्पष्ट व्यवस्था रही है, जिसमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं 5 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से लिपिक पद पर पदोन्नति दी जाती रही है। पहले यह प्रतिशत 10% था जिसे कर्मचारियों के संघर्ष से बढ़ाकर 25% किया गया था।

 

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श्री झा ने कहा कि इस नये आदेश में न केवल कंप्यूटर डिग्री की शर्त जोड़ दी गई है, बल्कि अन्य उच्च पदों पर भी योग्यता को बढ़ाकर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर दिया गया है, जिससे न केवल पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित होगी बल्कि प्रदेश में बेरोजगारी भी और बढ़ेगी।

 

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उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल पुराने कर्मचारियों के हक को मारने वाला है, बल्कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनावों के दौरान दी गई “बेरोजगारी खत्म करने की गारंटी” का भी उल्लंघन है।

 

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विजय झा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वे इस राजपत्र अधिसूचना को अविलंब निरस्त करें और पहले की व्यवस्था के अनुसार कार्य अनुभव के आधार पर यथावत पदोन्नति प्रक्रिया को बहाल करें।

 

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अन्यथा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिन्देसरी राम रौंतिया के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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