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“प्रभादेवी हाई-राइज़ में अवैध Blinkit गोदाम पर सिविक ग्रुप का एक्शन – बीएमसी को भेजा कानूनी नोटिस”

क्राइम छत्तीसगढ़ न्यूज़…….मुंबई। दादर के एक जागरूक नागरिक समूह चकाचक दादर ने प्रभादेवी की एक ऊँची आवासीय इमारत के बेसमेंट में संचालित अवैध ब्लिंकिट वेयरहाउस के खिलाफ बीएमसी अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई नगर निकाय द्वारा लगातार लापरवाही बरते जाने और नियमों के उल्लंघन पर चुप्पी साधने को लेकर की गई है।
मामला न्यू प्रभादेवी रोड स्थित
निर्माणाधीन सुमेर ट्रिनिटी टावर्स से जुड़ा है, जहाँ बेसमेंट में ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड (Blinkit) द्वारा लगभग 3000 वर्ग फुट क्षेत्र का उपयोग गोदाम के रूप में किया जा रहा है। यह स्थान मूल रूप से क्लब हाउस के लिए आरक्षित था, लेकिन उसे व्यावसायिक गतिविधि के लिए अवैध रूप से परिवर्तित कर लिया गया।
चकाचक दादर द्वारा 9 मई को दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह पार्किंग और क्लब हाउस क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग ज़ोनिंग नियमों, एफएसआई प्रावधानों और सुविधाओं के उपयोग संबंधी दिशानिर्देशों का खुला उल्लंघन है।
इसके बावजूद, जी/दक्षिण वार्ड के अधिकारियों ने तीन महीने बीत जाने पर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। जबकि नगर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए।
इस निराशाजनक रवैये के खिलाफ, नागरिक समूह ने 28 जुलाई को एडवोकेट सूरज एस. घोघरे के माध्यम से बीएमसी अधिकारियों को कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सहायक अभियंता सतीश अनेराव, सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षीरसागर, उपायुक्त प्रशांत सकपाले और अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी को संबोधित किया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि बीएमसी अधिकारी नगर नियोजन, विकास नियंत्रण विनियमों सहित नगर निगम अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
नागरिक समूह ने चेताया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे।
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