क्राइमछत्तीसगढ़

मानवता को किया शर्मसार गाय के पैरो को बांधकर किया अनाचार पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

विवरण- इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2023 को प्रार्थी राजा साहू पिता स्व० समारू साहू उम्र 19 साल सा०- कचना फाटक के पास खम्हारडीह रोड थाना खम्हारडीह जिला रायपुर ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह डेयरी फार्म का संचालन करता है दिनांक 26.12.2023 को रात्रि करीबन 11:00 बजे खाना खाकर अपने घर के सामने टहल रहा था तभी उसे अपने डेयरी फार्म से गाय की आवाज सुनाई दिया तब यह डेयरी फार्म अंदर गया तो देखा कि पार्वती नगर निवासी सूर्या ताण्डी के द्वारा इसके डेयरी फार्म मे इसके लाल रंग के गाय के पैरो को बांधकर उसके साथ गलत हरकत (संभोग) कर रहा था तब यह उसे चिल्लाया तो सूर्या ताण्डी अपने खुले पैंट को पकड कर दौडने लगा जब यह उसे दौडाया तो वहीं पर रखे ईटा के टुकडे से इसे फेंक कर मारा जिससे इसके बांये हाथ में चोट लगा है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक- 467/2023 धारा 377,323 भादवि, पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 की धारा 11 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

आरोपी को गिरफ्तार करने मे निरीक्षक कुमार गौरव साहू थाना प्रभारी थाना खम्हारडीह एवं स्टाफ उ.नि. मनोज पटेल एवं पेट्रोलिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आरोपी का नाम- सूर्या ताण्डी उर्फ भोदबो पिता बिठठल ताण्डी उम्र 24 साल पता- पार्वती नगर खम्हारडीह थाना खम्हारडीह जिला रायपुर

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