
मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपी गिरफ्तार
आरोपीगणो के कब्जे से लूटपाट करने में प्रयुक्त वाहन मोटर सायकल , 02 मोबाइल,चाकू, लोहे के राड, लूट की रकम आदि बरामद।
आसपास के गांव में आरोपियों ने मचा रखा था आतंक
अपराध क्रमांक 114/2024 धारा 394 भा.द.वि. ।
दिनांक घटना समय
11.02.2024 को रात्रि 08.00 बजे।
रिपोर्ट दिनांक समय 14.02-2024 को 15.15 बजे।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रागपुर श्री संतोष सिंह के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रायपुर श्री नीरज चन्द्राकर एवं श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक विधानसमा रायपुर श्री सुरेश ध्रुव के आदेशानुसार टीम तैयार कर किया गया आरोपियों को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार।
विवरण -प्रार्थी अमरजीत कुमार पिता रामायण कुमार उम्र 35 साल साकिन स्थायी पता ऐठी टोला मंझरिया थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज बिहार हाल पता सारागांव थाना खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला है। तिरूपति केशर खदान में 05-06 माह से मजदूरी का काम करता है। प्रार्थी अपने साथी मजदूर हेमराज यादव के साथ ग्राम मुरा खदान चौक तरफ सामान खरीदने के लिये जा रहा था, उसी दौरान आरोपीगणो द्वारा उन दोनों को रोकवाकर मारपीट किये और दोनों से मोबाईल को लूट कर फरार हो गये थे। प्रार्थी को रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी,जिस कारण डर से थाना रिपोर्ट लिखवाने नहीं आये। दोनो डरे सहमे तिरूपति क्रेशर पहुंचकर मालिक को घटना की जानकारी देने के बाद मालिक के द्वारा हौसला देने पर बाद में थाना आकर आवेदन पेश किये जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान प्रार्थी के बताये गये व्यक्तियो के गांव में जाकर धर-पकड़ कर आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को प्रार्थी एवं उसके साथी मजदूर लूटपाट कर मारपीट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किये। एफ.आई.आर. के 24 घण्टे के भीतर विधिवत् गिरफ्तारी कर 15 दिवस का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
अपराध क्रमांक 115/2024 धारा 394 भा.द.वि. 25 आर्म्स एक्ट
दिनांक घटना समय 11.02.2024 को रात्रि 09.00 बजे।
रिपोर्ट समय 14.02.2024 को 15.25 बजे
विवरण प्रार्थी नितिश कुमार कश्यप पिता हरिंदर प्रसाद कश्यप उम्र 18 साल स्थायी पता ऐटी टोल मंहारिया थाना विजयापुर जिला गोपालगंज बिहार हाल पता धनसुली थाना खरोरा जिला रायपुर का रहने वाला है। तिरूपति केशर खदान में छः सालों से मजदुरी का काम करता है। काम समाप्त होने के पश्चात् अपने घर मोटर सायकल से सारागांव जा रहा था कि तिरूपति केशर खदान से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर सामने से आ रहे व्यक्ति गाली गलीज कर रुकने को बोले, रुकते ही आरोपीगणो द्वारा प्रार्थी के पास आकर गाली गलीज करते हुए उनमें से एक व्यक्ति पीछे से पकड़ा और दूसरे ने पाकीट में रखे मोबाईल व पैसे निकालने लगा तथा दूसरे व्यक्ति द्वारा अपने पास रखे लोहे के रॉड से प्रार्थी के बायें पैर में मारकर चोट पहुंचाने से प्रार्थी घायल हो गया आरोपी गण पैसा लूटकर वहां से फरार हो गये थे। घटना के बाद प्रार्थी किसी तरह राईस मील के पास पहुंचा। राईस मील में काम करने वाले दौड़कर आये तब बताया कि मुरा गांव के प्रदीप कोशले, मनीष कोशले उर्फ छोटू तरूण सोनवानी उर्फ बाऊ एवं सागर सारंग उर्फ दास द्वारा गाली गलोज करते हुए मेरे पास रखे पैसे औऱ मोबाइल को लूटकर भाग गये है। उसके बाद प्रार्थी प्राइवेट ईलाज कराने के लिये चला गया ईलाज कराने बाद लिखित आवेदन देने पर प्रार्थी के आवेदन पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान प्रार्थी के बताये गये व्यक्तियों के गांव में जाकर धर-पकड़ कर आरोपियों को थाना लाकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को प्रार्थी से लूटपाट भीतर विधिवत् गिरफ्तारी कर 15 दिवस का न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त करने हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार आरोपी