छत्तीसगढ़

होटल, बार, क्लब और पब रात 12 बजे के बाद बंद, डीजे और पार्टी पर रोक

रायपुर। शहर के तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट अब रात 12 बजे के बाद बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद कोई पार्टी या आयोजन नहीं किया जा सकेगा और डीजे तथा अन्य साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित होगा। तेलीबांधा पुलिस ने शनिवार को सभी व्यवस्थापकों को इस संबंध में नोटिस जारी किया है।

सिविल लाइन के सीएसपी रमाकांत साहू ने बताया कि होटल, ढाबा, क्लब और पब को रात 12 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि रात 12:30 बजे तक सभी स्थान बंद कराए जाएंगे। इस समय के बाद न तो कोई पार्टी आयोजित की जा सकेगी और न ही शराब परोसी जाएगी। केवल फूड पार्सल सेवा की अनुमति रात के समय जारी रहेगी।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिए हैं कि होटल, क्लब और पब में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले थाना में सूचना देना अनिवार्य है। कार्यक्रम की सभी प्रमुख जानकारी जैसे डीजे का विवरण, समय, प्रतिभागियों की संख्या आदि पुलिस को प्रदान करनी होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में निजी सुरक्षाकर्मी तैनात करना, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करना और गाड़ियों की पार्किंग का उचित इंतजाम करना भी अनिवार्य है।

नोटिस के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। प्रशासन का यह निर्णय शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत तेलीबांधा क्षेत्र में सभी व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय का पालन करें और नियमों का उल्लंघन न होने दें।

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