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भोपाल में बाहरी लोगों के रुकने पर प्रतिबंध

भोपाल, राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शोर थम गया। इसके साथ ही पहले से जारी सारी परमिशन निरस्त कर दी गईं। अब न चुनावी जुलूस निकलेंगे, न धरना, रैली या सभाएं होंगी। उम्मीदवार और नेता सिर्फ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। बाहरी लोगों के रुकने पर भी रोक रहेगी। शहर की सीमाओं पर चेकिंग भी होगी। ताकि, गड़बडिय़ां करने वालों को सख्ती से रोका जा सके।

जिले की सभी शराब की दुकानें भी मतदान समाप्ति तक के लिए बंद कर दी गईं। जिला प्रशासन की टीमें मैदान में उतार दी गई हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। 17 नवंबर की सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके लिए जिले में कुल 2049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

भोपाल में 7 विधानसभा सीटें, 96 उम्मीदवार मैदान में

भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा सीटों के लिए कुल 96 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार नरेला विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार हुजूर सीट से मैदान में हैं। 37 निर्दलीय भी डटे हुए हैं। बता दें कि जिले में बैरसिया, नरेला, हुजूर, भोपाल मध्य, भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण-पश्चिम और गोविंदपुरा विधानसभा सीटें हैं।

चुनावी शोर थमा, अब घर-घर जाकर होगा प्रचार

पिछले डेढ़ महीने से चल रहा चुनावी शोर शाम 6 बजे से ही थम गया। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी न तो जुलूस-रैली निकाल सकेगा और न ही सभा कर सकेगा। बिना शोर-शराबे के घर-घर जाकर मतदाताओं से व्यक्तिगत मिल सकेगा। इसके साथ होटल, धर्मशालाओं में बाहरी लोगों के रुकने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस चेकिंग करेगी। बिना किसी वैध कारणों के बाहरी लोग नहीं रुक पाएंगे।

शहरी सीमाएं सील

इस दौरान भोपाल से लगीं सीहोर, होशंगाबाद, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ जिले की सीमाएं सील होंगी। यहां पर पुलिस सख्ती से गाडिय़ों को रोककर चेकिंग करेगी। ताकि, यदि कोई आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

शराब के बेचने-खरीदने पर प्रतिबंध, दुकानें बंद रहेंगी

कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति तक शराब को बेचने-खरीदने और भंडारण आदि पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारगार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह 3 दिसंबर को मतगणना वाले पूरे दिन यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

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